अब पेपर लीक हुआ तो खैर नहीं लग सकता है 1 करोड़ का जुर्माना

NEET EXAM आधी रात को देश में फिर तहलका अब पेपर लीक हुआ तो होगी 5 साल की सजा और एक करोड़ जुर्माना

शुक्रवार रात से देश भर में नकल माफिया के ऊपर शिकंजा कसने के लिए एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मींस act लागू हो गया है यह एक्ट भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य संदिग्ध गतिविधियां रोकने के लिए लाया गया है केंद्र सरकार ने 21 जून शुक्रवार को आधी रात को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है
इस कानून के लागू होते ही अगर किसी ने भी पेपर लीक या फिर आंसर शीट के साथ छेड़खानी की तो कम से कम 10 लख रुपए का जुर्माना और कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है साथ ही साथ इसमें जमाने के साथ-साथ 5 साल की सजा बढ़ाने तक का प्रावधान है
साथ ही साथ अगर कोई परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर ,जिस पर परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी है अगर वह भी इसमें दोषी पाया जाता है तो परीक्षा की पूरी लागत और एक करोड़ रूपया जुर्माना उसे पर भी लगाया जाएगा
NEET,UGC और NET मैं हुई पेपर लीक जैसी हाल की गड़बड़ियों को देखते हुए यह कानून लाना केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम माना जा रहा है इस कानून से पहले भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से संबंधित जुड़े आदमियों के जांच हेतु इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसी के पास कोई भी ठोस कानून नहीं था जिसकी वजह से नकल माफिया आसानी से कानून के पचड़े से निकल पड़ते थे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी में ही दे दी थी मंजूरी

आपको बताते चले कि यह एक्ट इसी साल फरवरी में 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हो गया था राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस पर साइन करके इस बिल को कानून में बदल दिया
इस कानून के अनुसार आने वाली UPSC,SSC,RRB, IBPS,NTA की परीक्षाये शामिल होगी साथ ही साथ इसमें केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों में होने वाली भर्तियां भी इस एक्ट में शामिल होंगी इसके अंतर्गत सभी अपराध गैर- जमानती होंगे

अब हर किसी को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी

सरकार ने कानून में शक्ति लाने के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसका एग्जाम से संबंधित कोई भी काम नहीं है उसको एग्जाम सेंटर में घुसने की अनुमति नहीं दी है अगर कोई भी अधिकारी चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी अगर इसमें संयुक्त पाया जाता है तो उसे पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी

एग्जाम सेंटर हो सकता है 4 से 5 साल के लिए सस्पेंड

इस कानून के तहत अगर किसी भी एग्जाम सेंटर में गड़बड़ी होती है और उसमें केंद्र की भूमिका पाई जाती है तो उसे एग्जाम सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा जिसका मतलब है कि आने वाले 4 साल तक वह सेंटर किसी भी सरकारी भर्तियों को अपने यहां नहीं करा पाएगा साथी साथ उसे एग्जाम सेंटर से परीक्षा की लागत और तो और संपत्ति को भी कुर्क करने के निर्देश का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है
बीते रात सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से भर्ती घोटाले और पेपर लीक के मामले में यकीनन कमी आयेगी .इससे  परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं में एक उम्मीद की नई किरण जाग गई है जब बच्चों से बात की गई तब उन्होंने बताया कि इस कानून की आवश्यकता बहुत पहले से थी आए दिन देश में कोई ना कोई भर्ती घोटाला होता ही रहता है जिससे मेहनत करने वाले बच्चे सफलता के लिए वंचित रह जाते हैं और जो धांधली करके परीक्षा पास करते हैं और भर्ती हो जाते हैं वह देश के साथ-साथ लोगों की जान से भी खिलवाड़ करते हैं सरकार के इस कानून से ऐसे लोगो में कुछ तो डर पैदा होगा
यह भी पढ़े = तमिलनाडु में ज़हरीली शराब पीने से हुई 50 मौत https://shorturl.at/5PmnW

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